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आबकारी नीति में किया बड़ा बदलाव

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प्रदेश में शराब की उप दुकानें खोलने की दी जाएगी इजाजत
राजपत्र में किया प्रकाशन
 -- शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में दुकान नहीं होने पर मिलेगी अनुमतिl
 -- ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक शराब दुकान नहीं होने पर मिलेगी अनुमति lउप दुकान खोलने के लिए सालाना शराब ठेके के अतिरिक्त राशि देनी होगी
--- 2 करोड़ों रुपए तक के ठेके पर 15% अतिरिक्त राशि लगेगीl
--- दो करोड़ से 5 करोड़ रुपए मूल्य की दुकान के लिए 25% अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगीl
 -- 5 करोड़ रुपए से अधिक की शराब दुकान के लिए 25% से अधिक राशि लगेगी l

कमलनाथ सरकार ने यह प्रावधान वर्ष 2019 की आबकारी नीति के लिए किया है यानी 31 मार्च 2020 तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगीl
 उप दुकान खोलने के लिए यह प्रावधान भी किया गया है कि इन दुकानों के साथ आहतें भी खोलने होंगे हालांकि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगाl