राजगढ़

धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से अखबार का संचालन करने पर 9 धाराओं में तनवीर वारसी पर दूसरा प्रकरण दर्ज

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राजगढ़। दो माह के लिए किराए पर साप्ताहिक अखबार लेकर दस माह तक दैनिक संचालन करने एवं अधिकारियों को अंधेरे में रखकर जमकर विज्ञप्ति विज्ञापन हासिल करने के मामले में तनवीर वारसी निवासी ब्यावरा पर 9 धाराओ के तहत राजगढ़ कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया है। 

मिली जानकारी अनुसार पिछले दिनों राजगढ़ जनसम्पर्क की सूचना एवं राजगढ़ कलेक्टर द्वारा जानकारी मांगी जाने पर इंदौर कलेक्टर ने प्रभात संकेत अखबार का घोषणा पत्र रद्द करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद टाइटल के असली मालिक शाकीर शेख द्वारा राजगढ़ जिला प्रशासन के सामने शिकायत दर्ज करवाई थी कि मेरा साप्ताहिक टाइटल रजिस्टर्ड है एवं तनवीर वारसी ने दो माह के लिए अनुबन्ध पर लिया था। लेकिन राजगढ़ में अलग से भोपाल से प्रकाशित करवाकर दैनिक प्रसारित किया। मामले की जांच राजगढ़ एसडीएम रोशनी वर्धमान ने की जिसमे पाया गया कि अतिरिक्त आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आरोपी ने प्रेस पुस्तक अधिनियम का उलंघन करते हुए। दैनिक के नाम पर जमकर विज्ञप्ति विज्ञापन हासिल किए। पूरे मामले की डिटेल एवं प्रार्थी शाकिर शेख के बयानों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार कर एसडीएम रोशनी वर्धमान की और इसकी सूचना राजगढ़ कोतवाली में दी गयी। 
थाना प्रभारी आरएस सक्तावत ने बताया कि एसडीएम के प्रतिवेदन की जांच में आरोपी तनवीर वारसी पर भादवि 177, 420, 464, 465 और 468 सहित प्रेस पुस्तक अधिनियम की 12, 13, 14 एवं 15 धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।