राजगढ़

जहरीली अवैध शराब विक्रेता पर राजगढ़ पुलिस ने की रासुका की कार्रवाई

राजगढ़

 

         अवैध शराब के कारोबार में लिप्त सामाजिक समरसता में विघ्न डालने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई
   
       राजगढ़/ब्यावरा।        अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल झोन भोपाल श्री उपेंद्र जैन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक भोपाल देहात रेंज श्री संजय तिवारी के निर्देशानुसार जिले में सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए एवं हाल ही में हुए जहरीली शराब को लेकर घटनाक्रम के चलते जिले में विशेष रूप से अभियान चलाकर अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दिशानिर्देशों के परिपालन में अवैध शराब की बिक्री एवं उनके परिवहन पर रोकथाम हेतु जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इन्हीं प्रयासों के चलते हाल ही में जिले में अवैध तथा जहरीली शराब बेचने वालों के विरुद्ध एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। 
            मुखबिर सूचना पर थाना ब्यावरा देहात की पुलिस टीम ने अवैध तथा जहरीली शराब की बिक्री कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। ब्यावरा एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त अवैध एवं जहरीली शराब के सेवन से पूर्व में भी कई घटनाक्रम घटित हो चुके हैं जिसके चलते समाज में हिंसा एवं अराजकता की भावना फैलने की पूर्ण संभावना बन सकती है   जिससे ना केवल ब्यावरा बल्कि पूरे जिले और प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है।
            अवैध तथा जहरीली शराब बिक्री की सूचना पर श्रीमती किरण अहिरवार एसडीओपी ब्यावरा के सफल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आदित्य सोनी एवं पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पप्पू कंजर निवासी कटारिया खेड़ी को अवैध तथा जहरीली शराब बेचते हुए पकड़ा गया जिसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 20 /21 धारा 34(2) 49(a) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 
             आरोपी पप्पू कंजर द्वारा वर्ष 2017 से लगातार थाना देहात ब्यावरा क्षेत्र तथा अन्य थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री का अपराध घटित किया जा रहा है जिसके विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध होकर विचारण में है *थाना देहात ब्यावरा वर्ष 2017 में आरोपी पप्पू कंजर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 118/ 2017 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 183/ 2017 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, वर्ष 2018 में  थाना कोतवाली राजगढ़ में अपराध क्रमांक 216/ 18 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, थाना देहात ब्यावरा में वर्ष 2019 में अपराध क्रमांक 165/19 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 384/19 34(1) आबकारी एक्ट, वर्ष 2020 में अपराध क्रमांक 29/ 2020 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 72/ 2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट तथा वर्ष 2021 में अपराध क्रमांक 20/2021 धारा 34(2), 49(A)आबकारी एक्ट के पंजीबद्ध हुए हैं* जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी द्वारा लगातार घटित किए जा रहे अपराध से जनमानस के स्वास्थ्य तथा राज्य की सुरक्षा को हानि प्रतीत होने से आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड देखकर इनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए और जिले में अवैध तथा जहरीली शराब बिक्री रोकने के लिए आरोपी पप्पू कंजर के विरुद्ध पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत NSA करवाई हेतु प्रस्ताव तैयार कर माननीय जिला दंडाधिकारी जिला राजगढ़ के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। 
           निश्चित रूप से जिला पुलिस की टीम द्वारा की जा रही कार्यवाही से इस तरह के गोरखधंधों में लिप्त अपराधियों पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी।