राजगढ़

जीरापुर के मनीष नाथ को जेल भेजा

राजगढ़

 

राजगढ जिले में पदस्थ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमती अंजली पारे ने आरोपी मनीष नाथ की जमानत खारिज की। 

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी मनीष नाथ के विरूद्ध थाना जीरापुर में नाबालिग पीडिता के पिता ने अपनी लडकी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसके आधार पर थाना जीरापुर में अपराध क्र 335/19 पर धारा 363 भादवि की कायमी की गयी। पुलिस की तलाश में पीडिता को आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया। पीडिता ने न्यायालय में दिये अपने कथनों में यह बताया कि आरोपी मनीष ने उसके साथ कई दिनों तक लगातार शारीरिक संबंध बनाये है जिसके आधार पर प्रकरण में धारा 376 (2) एन (लगातार एक से अधिक बार बलात्कार करने) का इजाफा किया गया और आरोपी का गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। 

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय में आरोपी द्वारा जमानत की अर्जी पेश की गई थी। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव ने विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य करते हुए आरोपी की जमानत पर विरोध एवं आपत्ति प्रस्तुत की जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी मनीष नाथ की जमानत आवेदन खारिज कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला-जेल, राजगढ भेजने के आदेश दिये।