भवन निर्माण स्वीकृति से अधिक करने पर नगर पालिका द्वारा कार्य रुकवाया
सवांददाता-धर्मेन्द्र सिंह पंवार
नरसिंहगढ़। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत महादेवी वर्मा मार्ग कन्या हाई सेकेंड्री स्कूल के पास रोड किनारे दो लोगों के भवन निर्माण कार्य चल रहा था जिनके द्वारा भवन निर्माण की जो अनुमति ली गई थी। उसके अनुसार भवन निर्माण न करते हुए मनमाने हिसाब से किए जाने के चलते नगर पालिका द्वारा 21 दिसंबर को दो भवन निर्माण कर्ताओ को अतिरिक्त बिल्डिंग परमिशन से अतिरिक्त कार्य पाए जाने के कारण निर्माण कार्य को रोकने का नोटिस जारी किया गया है तथा अतिरिक्त काम मौके पर पाया जाता है तो भवन की परमिशन निरस्त कर दी जाएगी अनुमति से अधिक कार्य होने पर निकाय द्वारा नोटिस देकर कार्य रोक दिया गया है भवन निर्माण रोड से तीन मीटर छोड़कर होना चाहिए परंतु यहां पर मनमाना भवन निर्माण का कार्य चल रहा है ।
भवन निर्माण के नियम शर्तें-
जब भवन का निर्माण किया जाता है तो आर्कटिक के बनाए नक्शे के अनुसार भवन का प्रस्ताव पास होता है जिसमें नाली व सड़क के ऊपर किसी प्रकार का प्रलंबन नहीं किया जाए, स्वीकृत नक्शा व शर्तों के विरुद्ध निर्माण किए गए कार्य को हटाने का दायित्व निर्माणकर्ता का होगा,
निर्माण कार्य को पूरा होने के एक माह के अंदर सूचना देकर नगर पालिका से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, जबकि भवनों के निर्माण पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करना अनिवार्य है लेकिन नगर में अधिकतर मकान में वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, विद्युत मंडल की हाई पावर विद्युत लाइन के पास निर्माण नहीं हो सकता, और भूकंप रोधी प्रावधानों का पालन करते हुए भवन का निर्माण कराए जाने का नियम है