भोपाल

भगोड़े तनवीर और साथी आरोपी को हाजिर होने की उदघोषणा जारी, अब भी नही मिला तो संपत्ति होगी कुर्क

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राजगढ़ । शनिवार की शाम को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ (ब्यावरा) को पूर्णतः विश्वास हो जाने के बाद भगोड़े तनवीर वारसी एवं साथी विनोद शर्मा तथा साहिल  राजगढ़ को न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ में 6 अगस्त 2021 को हाजिर होने उदघोषणा की गई है। 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा वाली उदघोषणा

 में कहा गया है कि उक्त तीनों अभियुक्तों ने अंतर्गत धारा 177, 186, 188, 169, 304 (2), 369, 417/34/120 बी भादंवि एवं धारा 23 म.प्र. मेडीकल काउंसलिंग एक्ट, म.प्र. आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24, धारा 13 ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1972 संशोधित धारा 13 जीव विज्ञान चिकित्सा अवशिष्ट अधिनियम 2016 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है, कि उक्त अभियुक्त मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्षित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त फरार हो गया है। (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की गई है और अभियुक्त से अपेक्षा की है कि न्यायालय के समक्ष या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट राजगढ़ में तारीख 06 अगस्त 2021 को हाजिर हो।

न्याय प्रक्रिया के जानकारों के मुताबिक उदघोषणा जारी होने के बाद भगोड़े व्यक्ति को नियत तिथि तक हाजिर नही पर उसकी जंगम चल अचल संपत्ति कुर्क हों सकती है।