भोपाल

एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में व्यापमं के चार पूर्व अधिकारियों सहित 33 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

भोपाल

सीबीआई की विशेष अदालत ने भोपाल में 2012 की मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में व्यापमं के चार पूर्व अधिकारियों सहित 33 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने गुरुवार को बताया कि इस सप्ताह के शुरुआत में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस. बी. साहू ने भादंसं की संबद्ध धाराओं, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनयम, आईटी अधिनियम के तहत 17 उम्मीदवारों और 12 बिचौलियों सहित 33 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये हैं।
     
उन्होंने कहा कि आरोपियों पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज गढ़ने, साजिश रचने और कंप्यूटर डेटा में हेरफेर करने के आरोप लगाए गए हैं।
     
व्यापमं के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, पूर्व प्रिंसिपल एनालिस्ट नितिन महिन्द्रा और अन्य दो पूर्व अधिकारी अजय सेन एवं चंद्र कांत मिश्रा सहित अन्य आरोपियों ने सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान स्वयं को दोषी नहीं माना है।
     
दिनकर ने कहा कि प्रदेश की पुलिस सेवा में उप निरीक्षकों, सूबेदारों और प्लाटून कमांडरों की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले 17 अभ्यर्थियों सहित व्यापमं के चार पूर्व कर्मचारियों एवं 12 बिचौलियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।