राजगढ़

मिथ्याछाप हल्दीराम बेचने पर सपन विजयवर्गीय पर दो लाख जुर्माना

राजगढ़

खाद्य अधिनियम के तहत विक्रेता व भण्डारकर्ता पर दो लाख का जुर्माना

 

राजगढ़। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजगढ़ के न्यायालय में खाद्य पदार्थ में मिलावट के प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 68 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिनियम की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ हल्दीराम फूडस का मानव उपयोग हेतु विक्रय संग्रहण एवं भण्डारण का आरोप सिद्ध पाये जाने पर विक्रेता सपन विजयवर्गीय, संग्रहणकर्ता तथा निर्माता हल्दीराम फूडस, इंटरनेशनल प्रायवेट/लिमिटेड 20 के.एम. स्टोन एन.एच. 6 भण्डारा रोड ग्राम गुमथाला नागपुर पर कुल 2,00,000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया। 

30 दिवस के अन्दर राशि जमा करने के आदेश दिये गये थे। आदेश के पालन में अनावेदकगणों से अर्थदण्ड की राशि भी जमा कराई गई।