राजगढ़

कुंडालिया स्थित भूमि पर कर दिया फर्जी नामांतरण। कलेक्टर ने किया पटवारी सस्पेंड, तहसीलदार को दिया कारण बताओ नोटिस

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जीरापुर:-  समीपवर्ती ग्राम कुंडालिया में फर्जी तरीके से जमीन का नामांतरण कराने का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित परिवार ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर से जमीन का पुन नामांतरण अपने नाम से कराने की अपील की है। कुण्डालिया निवासी बालचंद पिता बाबूलाल गुर्जर , बाबूलाल पिता मोतीलाल गुर्जर , मांगीलाल पिता देव सिंह गुर्जर ने कलेक्टर को जनसुनवाई में बताया कि रमेश चंन्द ने उनकी जमीन का फर्जी तरीके से नामांतरण करा लिया है। 
        पीड़ित पक्ष ने आरोेप लगाया कि तहसीलदार के द्वारा खारिज करने के बाद  भी पटवारी ने फर्जी नामांतरण कर दिया। 
           उक्त मामले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 19 जुलाई गुरुवार को जीरापुर तहसील का निरीक्षण के दौरान दोषी पटवारी को सस्पेंड कर दिया वहीं तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
   *यह है पूरा मामला*
कुंडालिया स्थित 1. 720 एकड़ भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी गण के काका नाना के नाम से दर्ज थी! तथा नाना पिता भेरु अविवाहित होकर मृत्यु हुए उक्त संपन्न भूमि प्रार्थी गण की होकर काका नाना से प्रार्थी प्रभु लाल के पिता बापू लाल द्वारा विगत 50 - 55 वर्ष पूर्व क्रय की थी। तब से ही संपूर्ण भूमि पर प्रार्थी गण काबिज होकर खेती किसानी कर अपना परिवार का पालन पोषण करते आ रहे थे तथा समय-समय पर राजस्व क्रय भी जमा कर रहे थे संपूर्ण भूमि बाबूलाल उसके भाई देव जी प्रभु लाल के मध्य पारिवारिक बंटवारा अनुसार  उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती किसानी कार्य करते आ रहे है।
       नाना पिता भेरू लाल गुर्जर निवासी कुंडालिया अविवाहित होकर उनकी कोई संतान नहीं थी इस दौरान उनका लालन-पालन देखरेख प्रार्थी गण के पिता के द्वारा ही की गई थी उक्त भूमि पर नाना की जीवनकाल ही प्रार्थी गण काबिज होकर खेती का कार्य करते चले आ रहे हैं उक्त भूमि पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शाजापुर निवासी रमेश चंद्र , जगदीश , सुनील , गीताबाई द्वारा असत्य फर्जी दस्तावेज के आधार पर चरण नंबर 1 में वर्णित भूमि पर नाना पिता भेरु लाल के नाम से दर्ज उक्त भूमि पर स्वयं को नाना के उत्तराधिकारी बताकर एक आवेदन न्यायालय तहसीलदार समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 0677/अ-6/2020-21 पर चार्ज होकर प्रकरण में प्रार्थी गण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी ।वक्त आपत्ति व प्रकरण में नाना का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने व प्रकरण में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अन्य व्यक्ति का होने तथा ग्राम पंचायत कुंडलिया का प्रस्ताव भी नहीं होने तथा प्रकरण की स्वयं संबंधित प्रश्न भी निहित होने को आधार मानकर सदर राजस्व प्रकरण क्रमांक 0677/अ-6/2020-21 मैं पारित आदेश दिनांक 07/04 /2021 को त्रुटिवश नामांतरण आदेश को तहसीलदार जीरापुर द्वारा निरस्त कर दिया गया था ।
       इसके बावजूद भी वक्त रमेश चंद , जगदीश , सुनील तथा हल्का पटवारी कुंडालिया द्वारा आपसी सांठगांठ कर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के चरण नंबर 1 में वर्णित भूमि पर नाना पिता भेरु गुर्जर का नाम कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में एवं कंप्यूटर रिकॉर्ड में उक्त रमेश चंद , सुनील व गीताबाई का नाम फर्जी तरीके से अंकित कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी गणों को उक्त व्यक्तियों द्वारा पुनः अस्तित्व मिथ्या दस्तावेज के आधार पर रमेश चंद ,जगदीश ,सुनील द्वारा गीताबाई को मृत बताते हुए पून: उक्त भूमि पर से गीता बाई का नाम कम किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसका इश्तिहार होने पर प्रार्थी गण को उक्त व्यक्तियों द्वारा हल्का पटवारी से मिलकर फर्जी नामांतरण की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार को हल्का पटवारी द्वारा किए गए फर्जी नामांतरण को निरस्त करने की कहने पर आवेदक गण प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पर पुनः आपत्ति प्रस्तुत करने  हल्का पटवारी द्वारा किए गए उक्त फर्जी नामांतरण को निरस्त करने  हल्का पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय प्रार्थी गण को ही धमका दिया।
प्रार्थीगण निराश होकर मंगलवार को जनसुनवाई में उपस्थित होकर एक आवेदन देकर फर्जी नामांतरण के संबंध में जिला कलेक्टर को अवगत कराया कलेक्टर के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए 19 जुलाई गुरुवार को जीरापुर क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान कुंडालिया हल्का पटवारी भदोरिया को सस्पेंड करने का आदेश दिया एवं तहसीलदार जीरापुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।